बैकुंठपुर में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन का शिकंजा: 50 क्विंटल धान जब्त, दो ट्रेडर्स पर कार्रवाई
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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बैकुंठपुर में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन का शिकंजा: 50 क्विंटल धान जब्त, दो ट्रेडर्स पर कार्रवाई
बैकुंठपुर,। बैकुंठपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से सुचारू रूप से चल रही है। खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय हैं। निगरानी अभियान के तहत अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
इसी क्रम में, शनिवार की रात खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बैकुंठपुर मुख्यालय स्थित बाज़ारपारा के दो अलग-अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की।
35 क्विंटल धान बिना दस्तावेज़ मिला
खाद्य विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने बाज़ारपारा स्थित एक ट्रेडर्स के परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, परिसर में 35 क्विंटल धान बिना किसी वैध दस्तावेज़ या कागजात के संग्रहित पाया गया। व्यापारी के पास धान के परिवहन या भंडारण से संबंधित कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं था।
जय भोले ट्रेडर्स में भी 15 क्विंटल अवैध धान जब्त
इसी कड़ी में, टीम ने बाज़ारपारा में ही स्थित जय भोले ट्रेडर्स के परिसर में भी जांच की। यहां भी जांच के दौरान 15 क्विंटल धान अवैध रूप से संग्रहित मिला, जिसका कोई वैध हिसाब-किताब नहीं था।
मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई
दोनों मामलों में, विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 50 क्विंटल अवैध धान को जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि यह अवैध रूप से संग्रहित धान संभवतः समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी केंद्रों में अवैध तरीके से खपाने के उद्देश्य से रखा गया था। विभाग ने दोनों ही ट्रेडर्स के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (विनिय मन) अधिनियम, 1972 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भविष्य में भी यह निगरानी अभियान जारी रहेगा।







