छत्तीसगढ़ में कल को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, नियमों के उल्लंघन पर होगी यह कार्रवाई
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
आबकारी विभाग ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस की घोषणा की है. इसी दिन प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी, और प्रशासन ने इस आदेश का पालन करने के लिए शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है.
रायपुरःछत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर को शराब उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि इस दिन सोमवार को छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें बंद रहेंगी. आबकारी विभाग ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस की घोषणा की है. इसी दिन प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी, और प्रशासन ने इस आदेश का पालन करने के लिए शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है.
2 अक्टूबर को शुष्क दिवस के रूप में
राज्य शासन ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस की घोषणा की है. वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल बार्स, और क्लब्स को बंद रखना होगा. इसके साथ ही, इस दिन दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, और क्लब्स में मदिरा की बिक्री और परोसने की अनुमति नहीं होगी.
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
गैर-मालिकाना क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, स्टार होटल, और किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटलों में मदिरा की बिक्री और परोसने की अनुमति नहीं होगी. इस दिन मदिरा के व्यक्तिगत और गैर-लायसेंस प्राप्त परिसरों में शराब भंडारण पर सख्त रोक लगाई जाएगी और उन्हें जब्त कर कार्रवाई की जाएगी. आबकारी विभाग की टीमें शुष्क दिवस में अवैध रूप से मदिरा के परिवहन और बिक्री पर कार्रवाई करेंगी, और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी देंगी. प्रदेश में विशेष दिवसों के मौके पर प्रशासन की ओर से बंद का आदेश जारी किया जाता है.