श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है।

 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है।

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

 

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने आगामी 26 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। इस दिन प्रदेशभर में स्थित सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल, बार, क्लब और भांग की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने इस आदेश के जरिए राज्य में सामाजिक समरसता और धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया है।

 

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, इस दिन मदिरा विक्रय पर पूरी तरह से रोक रहेगी। शुष्क दिवस के दौरान शराब बेचने, परोसने या खरीदने की कोशिश करना कानूनन अपराध माना जाएगा। शासन ने यह स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान मालिकों से लेकर होटल और बार संचालकों तक को सख्त दंड भुगतना पड़ सकता है।

 

सामाजिक संगठनों और धार्मिक समूहों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ऐसे अवसरों पर शुष्क दिवस लागू करना समाज में सकारात्मक संदेश देता है और धार्मिक तीज-त्योहारों की गरिमा बनाए रखने में मदद करता है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस दिन कानून का पालन करें और सरकार के आदेश में सहयोग दें।

 

शुष्क दिवस का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में प्रशासनिक और पुलिस टीमों को तैनात किया जाएगा। ये टीमें शराब विक्रय और सेवन पर नजर रखेंगी, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इस दिन के लिए पहले से ही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को नियमों की जानकारी दी जा सके।

 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर यह शुष्क दिवस न सिर्फ एक धार्मिक निर्णय है, बल्कि समाज में सद्भावना और संयम के संदेश को भी प्रसारित करता है।