रेलवे ने जनरल टिकट से यात्रा करने वालों के लिए बदला नियम, करोड़ यात्रियों पर पड़ेगा इसका असर

 रेलवे ने जनरल टिकट से यात्रा करने वालों के लिए बदला नियम, करोड़ यात्रियों पर पड़ेगा इसका असर

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

नई दिल्ली। देश में रोजाना ट्रेन के जरिए करोड़ों लोग सफर करते हैं. इनमें से कुछ लोग रिजर्व कोचों में सफर करते हैं. तो वहीं कुछ लोग अनरिजर्वज्ड कोचों में सफर करते हैं. रिजर्व कोचों की बात की जाए तो इनके लिए पहले बुकिंग करनी होती है. इनमें थर्ड एसी,सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, एसी चेयर कार, स्लीपर और सेकेंड सिटिंग जैसे कोच होते हैं. वहीं अनरिजर्वज्ड कोच की बात की जाए तो इसमें जनरल कोच होता है.

 

इसमें आपको बहुत पहले टिकट नहीं लेना होता. आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं. कुछ देर बाद का टिकट लेकर किसी भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं. रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री जनरल डिब्बों में सफर करते हैं. लेकिन अब रेलवे की ओर से जनरल टिकट पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए नियम में बदलाव किया जा सकता है. जानें इससे क्या पड़ेगा जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों पर.

 

जनरल टिकट में होंगे बदलाव?

कुछ दिनों पहले ही यात्रियों की बहुत भीड़ होने के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी. इस हादसे में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. अब इस हादसे की जांच की जा रही है. लेकिन इसी बाीच खबर यह भी आ रही है कि अब जनरल टिकट लेकर सफर करने वालों के लिए रेलवे की ओर से नियमों में बदलाव किए जाएंगे.

 

दरअसल कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय अब जनरल टिकट बुकिंग के क्राइटेरिया को बदलने के विचार है. अब जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम दर्ज किए जा सकते हैं. बता दें फिलहाल ऐसा नहीं है. अभी जनरल टिकट लेकर कोई बीट में ट्रेन बदल भी सकता है. लेकिन ट्रेन का नाम टिकट पर दर्ज हो जाने पर यात्री ट्रेन नहीं बदल पाएंगे.

 

जनरल टिकट की वैलेडिटी?

बहुत से लोगों को रेलवे का यह नियम नहीं पता होगा कि रेलवे की ओर से जारी किए जाने वाला जनरल टिकट वैलेडिटी के साथ आता है. जनरल टिकट लेकर अगर 3 घंटे तक में सफर शुरू नहीं किया. तो फिर वह टिकट नाॅन वैलिड यानी अमान्य हो जाता है. ऐसे में यात्री उस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता.