बालोद: किराएदार युवती का यौन शोषण और मौत, आरोपी मकान मालिक 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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बालोद: किराएदार युवती का यौन शोषण और मौत, आरोपी मकान मालिक 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार
डौंडीलोहारा: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक अविवाहित युवती और उसके गर्भस्थ शिशु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
दवाई खिलाने के बाद तोड़ा दम
पुलिस जांच के अनुसार, पीड़िता पिछले तीन वर्षों से अपने परिवार के साथ डौंडीलोहारा निवासी सुनील कुमार घरडे (59) के मकान में किराए पर रह रही थी। 9 मार्च की रात जब युवती के शरीर में तेज दर्द उठा, तो आरोपी मकान मालिक ने उसे ‘दर्द की दवा’ बताकर एक गोली खिला दी। दवा खाने के कुछ ही देर बाद युवती की तड़प-तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई।
डरा-धमकाकर एक साल से कर रहा था शोषण
मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि आरोपी सुनील पिछले एक साल से युवती को डरा-धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बना रहा था। इस शोषण के कारण युवती 9 माह की गर्भवती हो गई थी। बदनामी के डर और घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने उसे दवा दी, जो जानलेवा साबित हुई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने परिजनों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर धारा 194 BNSS के तहत मर्ग कायम किया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं (90, 91, 105, 238, 351(3), 64(2)) के तहत मामला दर्ज किया गया। 11 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
कार्यवाही में शामिल टीम:
इस बड़ी कार्रवाई में थाना प्रभारी मुकेश सिंह, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र साहू, दिगंबर वर्मा, अरविंद यादव, महिला प्रधान आरक्षक लिलेश्वरी देवांगन, साइबर सेल बालोद और अन्य पुलिस कर्मियों की मुख्य भूमिका रही।












