दो पहिया चालकों सावधान! राजधानी की सड़कों पर अब बदल गया नियम, जानें कब से लागू?
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा. पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए यह सख्त फैसला लिया है और प्रशासन भी इसमें सहयोग करेगा.
रायपुर।राजधानी रायपुर में दोपहिया चालकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 सितंबर से अगर आप बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा. पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह सख्त फैसला लिया है और इसकी लिखित जानकारी उपमुख्यमंत्री और कलेक्टर को भी सौंप दी है. एसोसिएशन का मानना है कि लगातार बढ़ते सड़क हादसों और जान जाने की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है.
पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने आपसी सहमति से तय किया है कि अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं बेचा जाएगा. एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से लोग हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक होंगे. प्रशासन और पुलिस भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे. अगर कोई व्यक्ति पंप पर विवाद करता है या हंगामा मचाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
पहले भी लागू हुआ था नियम
यह नियम कुछ साल पहले भी लागू किया गया था, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. उस समय लोग हेलमेट उधार लेकर पेट्रोल डलवाते और फिर लौटा देते थे. पंप संचालकों की बिक्री पर असर पड़ने लगा और धीरे-धीरे नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया. लेकिन इस बार फर्क यह है कि पहल खुद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने की है और उन्होंने लिखित रूप से जिम्मेदारी ली है.
पूरे जिले में चलेगा अभियान
पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि यह नियम सिर्फ रायपुर शहर में नहीं, बल्कि पूरे जिले के पंपों पर लागू होगा. उन्होंने जनता से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें, क्योंकि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जानें बिना हेलमेट के जा रही हैं. एसोसिएशन को उम्मीद है कि इस सख्ती से लोग सतर्क होंगे और हादसों में कमी आएगी.







