रायपुर के लालपुर कंपोजिट शराब दुकान में 265 पेटी मिलावटी शराब मामले में आबकारी अधिकारी राजेंद्र नाथ तिवारी निलंबित

 रायपुर के लालपुर कंपोजिट शराब दुकान में 265 पेटी मिलावटी शराब मामले में आबकारी अधिकारी राजेंद्र नाथ तिवारी निलंबित

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार चौधरी

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रायपुर के लालपुर कंपोजिट शराब दुकान में 265 पेटी मिलावटी शराब मामले में आबकारी अधिकारी राजेंद्र नाथ तिवारी निलंबित

रायपुर,राज्य स्तरीय और संभागीय उड़नदस्ता ने पिछले दिनों रायपुर के लालपुर स्थित कंपोजिट शराब दुकान पर छापेमारी की थी। जहां मिलावटी और अवैध शराब पकड़ी गई थी। अब आबकारी विभाग ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र नाथ तिवारी को निलंबित कर दिया है।

 

 

दरअसल, 14 जून को छापे के दौरान अधिकारियों को लालपुर स्थित कंपोजिट शराब दुकान से 265 पेटी मिलावटी शराब मिली थी। इसके अतिरिक्त 34 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की बिना होलोग्राम के मिली। जिसे अवैध शराब के श्रेणी में पाते हुए अधिकारियों ने धारा 34(2) और 59(क) के तहत कार्रवाई की गई।

 

 

इन ब्रांड की मिलावटी शराब

 

कैप्टन क्लब व्हिस्की – 95 पेटी (प्रत्येक में 48 बोतल, 180ml)

सिंडिकेट व्हिस्की – 59 पेटी

जम्मू स्पेशल व्हिस्की – 86 पेटी

गोवा स्पेशल व्हिस्की – 25 पेटी

12 लाख से अधिक की बिक्री में गड़बड़ी

 

शराब बिक्री की जांच में टीम को ₹12,10,480 की रुपए की कमी पाई गई। वहीं, वित्तीय अनियमितता को देखते हुए राजेंद्र नाथ तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित कर दिया गया है।

 

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।