भिलाई में दो गांजा तस्करों की 40 लाख की संपत्ति जब्त, सफ़ेमा कोर्ट के आदेश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई.

 भिलाई में दो गांजा तस्करों की 40 लाख की संपत्ति जब्त, सफ़ेमा कोर्ट के आदेश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई.

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार

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भिलाई में दो गांजा तस्करों की 40 लाख की संपत्ति जब्त, सफ़ेमा कोर्ट के आदेश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई.

दुर्ग: भिलाई में गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मंगलवार को दो तस्करों की करीब 40 लाख की अवैध संपत्ति जब्त कर ली। SAFEMA कोर्ट के आदेश पर यह सख्त कदम उठाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।

 

भिलाई में गांजा तस्करों की संपत्ति जब्त – मकान और वाहन सीज की कार्रवाई

दुर्ग जिले के खुर्सीपार क्षेत्र में रहने वाले जी. सरोजनी और जी. धनराजू के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि जी. सरोजनी ने गांजा तस्करी के जरिए जो अवैध कमाई की थी, उससे उसने तीन मकान और वाहन खरीदे थे।

कोर्ट के आदेश पर मंगलवार 13 मई को पुलिस टीम ने जी. सरोजनी के घर दबिश दी और तीन मकान, एक स्कूटी और एक बाइक जब्त की। जब्ती के दौरान सरोजनी ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एएसपी कार्यालय पहुंचाया।

 

 

पुलिस प्रवक्ता एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि जी. सरोजनी को 6 सितंबर 2024 को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। सरोजनी पर पहले भी तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

 

 

जब्त की गई संपत्तियों में बालाजी नगर खुर्सीपार स्थित मकान जिसकी कीमत 16.55 लाख, मिनी माता नगर का 20.46 लाख कीमत का मकान और गणेश मंदिर बालाजी नगर का 2.12 लाख कीमत का मकान शामिल है। साथ ही एक स्कूटी और एक बाइक भी जब्त की गई।दूसरे आरोपी जी. धनराजू की 65 हजार रुपए कीमत की बाइक को भी सीज कर लिया गया है।